Aadhaar-PAN लिंक कराने की तारीख बढ़ी, जानें कब तक कर पाएंगे ये अनिवार्य काम
Aadhaar PAN Link Date : पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया है. सरकार ने राहत देते हुए अखिरी तारीख 30 जून कर दिया गया है.

जो लोग अबतक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करा पाए हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने राहत देते हुए डेडलाइन की तारीख को बढ़ा दिया हैं. बात दें कि पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे सरकार ने 3 महीने और बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है.

अब 30 जून होगा अंतिम तारीख 

टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है.  सरकार ने इसे 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया है. आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया था. जिसकी वजह से सरकार ने ऐसे पैन कार्ड धारकों को कुछ और राहत दी है.  वहीं पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून कर दी गई है. 

लिंक करना अनिवार्य

इनकम टैक्स सेक्शन 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर जुर्माने भी हो सकता है. बिना पैन-आधार लिंक कराए कई काम रुक सकते है.  कुछ ही मिनटों में अपने पैन कार्ड को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं.  इसके लिए एक ऑनलाइन विकल्प है, जहां कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.

लिंक न करने पर होंगी ये दिक्कतें 

नई तारीख 30 जून तक पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया जाता हैं,  तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा.  पैन कार्ड के बिना 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे. वहीं पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया बिना आटीआर (ITR) फाइल नहीं कर सकते हैं.  टीसीएस व टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी. वहीं बिना पैन के बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगा. 

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