अतीक अहमद को दी जा सकती है सजा-ए-मौत! कल कोर्ट में होगी पेशी

    यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया जा रहा है. अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने साल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह बदलने के लिए उमेश पाल का अपहरण किया था.

    यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया जा रहा है. अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने साल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह बदलने के लिए उमेश पाल का अपहरण किया था. आरोप है कि माफिया अतीक व उसके गुर्गों ने उमेश पाल को तीन दिन तक बंधक बनाकर पीटाई की थी. साल 2006 के आस-पास अतीक अहमद की यूपी में तूती बोलती थी।

    अतीक समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

    2007 में बसपा की सरकार बनने के बाद अतीक अहमद समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में उमेश पाल की गवाही साल 2016 में हुई थी। 17 मार्च 2023 को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई. मामले में अतीक, उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ, आबिद प्रधान, खान सौलत हनीफ, फरहान, आशिक उर्फ मल्ली, इसरार, जावेद उर्फ बज्जू, एजाज अख्तर और दिनेश पासी आरोपी हैं.

    अतीक को हो सकती है उम्र कैद या मौत की सजा 

    उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक व उसके भाई अशरफ समेत दस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। धारा 364ए के तहत माफिया अतीक को उम्र कैद या मौत की सजा भी हो सकती है। साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया है।