प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में आज फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले में बाहुबली अतीक अहमद, उसके भाई समेत 10 आरोपियों पर फैसला दे दिया है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में 7 आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। दोषमुक्त हुए आरोपियों में अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है। अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था, उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया था. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी प्रयागराज कोर्ट लाया गया था। तीनों को नैनी जेल में कड़ी निगरानी में रखा गया था।
LIVE | अतीक अहमद को हो सकती है उम्रकैद या फांसी की सजा
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मिली जानकारी के अनुसार, अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया. उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342,504,506 धाराओं में दोषी पाया गया है। दोष मुक्त हुए आरोपियों में अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल है।
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