EV खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी... नहीं देने होंगे टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस

    उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके अनुसार आर यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी.

    UP News : इलेक्ट्रिक वाहन का क्रेज दिन पर दिन लोगों में बढ़ते जा रहा है. इसके कारण प्रदूषण का स्तर भी कम होगा और ये आने वाले समय में किफायती भी होगी. इसको लेकर कई बड़ी वाहन निर्माता कंपनियां और स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही है साथ ही सरकार भी इसमें तेजी से काम कर रही है .

    सीएम योगी ने लिया बड़ा निर्णय

    सीएम योगी ने अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है.  इस निर्णय के अनुसार आर यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी.  यानी अब आप बिल्कुल आराम से ईवी को खरीद सकते हैं. उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में जारी अधिसूचना को संशोधित करते हुए ये निर्णय लिया गया है. इसके तहत आपको तीन साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा. 

    अधिसूचना हुई जारी

    प्रमुख सचिव की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में बिक्री एवं रजिस्ट्रीयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कर की छूट दी जाएगी. वहीं 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का प्रभावी समय चौथे एवं पांचवें वर्ष यानी 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक उत्तर प्रदेश में तीन साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा.

    खरीदारी पर मिलेगी सब्सिडी

    सरकार के इस फैसले से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ईवी के रजिस्ट्रेशन का अंतर खत्म हो जाएगा और रेट राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक समान होंगे. इस नीति के अनुसार इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति वाहन की छूट दी जाएगी.