ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर है, जबकि इसे मुस्लिमों के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है.

    वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर है, जबकि इसे मुस्लिमों के लिए झटका माना जा रहा है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है. अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.

    क्या है पूरा मामला 

    बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी व अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति देने की मांग की गई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट से यह फैसला करने को कहा था कि यह मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने यह दलील देते हुए केस खारिज करने की मांग की कि यह कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को नकारते हुए अपने निर्णय में कहा कि मामले की सुनवाई सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत की जा सकती है.

    न्यायधीश जेजे मुनीर ने सुनाया फैसला 

    इस मामले में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की व्यवस्था समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कई दौर की सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया है. न्यायालय के आदेश के अनुसार अब जिला न्यायालय वाराणसी श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायधीश जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह निर्णय दिया है.