असम में बाल विवाह को लेकर सरकार एक्शन मोड में, अब तक 7 लोग गिरफ्तार

    असम में अब बाल विवाह करने वालों की खैर नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार आज से एक्शन लेने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर राज्य भर में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

    Desk- बाल विवाह ( child marriage)को लेकर असम सरकार (Assam Govt)एक्शन में आ गई है। असम में बाल विवाह ( child marriage ban in Assam) के खिलाफ दर्ज हुई 4000 से अधिक एफआईआर में पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। वहीं अब बाल विवाह के खिलाफ एक्शन का असर भी दिखने लगा है। असम पुलिस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर राज्य भर में बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि उसने गुरुवार शाम को कार्रवाई के तहत नागांव और मोरीगांव जिलों से बाल विवाह के मामलों में शामिल  7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

    4000 से अधिक  मामले दर्ज 

    पुलिस ने बताया कि पांच आरोपियों को नागांव जिले से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिले के बटाद्रबा पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया गया।  मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि असम सरकार बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। राज्य में हाल में बाल विवाह के 4,004 मामले दर्ज किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ‘इन मामलों पर कार्रवाई’3 फरवरी से की जाएगी

    सीएम ने किया ट्वीट

    मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, "अब तक असम पुलिस ने राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस कार्रवाई और तेज होने की संभावना है। मामलों पर कार्रवाई तीन फरवरी से शुरू होगी। मैं सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।" वहीं पिछले महीने, राज्य मंत्रिमंडल ने बाल विवाह की बुराई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया था और इस प्रयास में सभी से सहयोग मांगा था।

    POCSO अधिनियम के तहत किया जाएगा गिरफ्तार 

    असम के सीएम ने नागांव मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत के मौके पर कहा कि बाल विवाह में लिप्त हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।  अब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले हजारों युवकों या पुरुषों को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसने पहले या अब नाबालिग से शादी की है, उसे पकड़ा जाएगा।  उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने वाले को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।