हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि लोग ऑफिस में काम करते हुए ड्रिंक्स का मजा ले रहे होते हैं. यह एक व्यक्तिगत कार्यालय में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कार्यस्थल में जहां बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं, वहां यह संभव नहीं है और, इसका कारण यह है कि ऐसा करना कानूनी अपराध है, हालांकि जल्द ही भारत में भी ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं कि आप ऑफिस की कैंटीन में जाकर चाय, कॉफी या जूस जैसी बीयर ऑर्डर करके पी सकते है. आइए जानते इसे बारें में ...
हरियाणा में जल्द ही यह संभव होने जा रहा है. इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है. नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई कार्यालयों को शराब परोसने की अनुमति दे दी है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से दी गई यह छूट सिर्फ बीयर या वाइन जैसे ड्रिंक्स के लिए है, जिनमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है.
राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार कार्यालय परिसर में बीयर या शराब का सेवन किया जा सकता है. जहां कम से कम 5 हजार लोग काम करते हैं, और न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र 1 लाख वर्ग फुट है, राज्य की नई आबकारी नीति के तहत कंपनियों को इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए देने होंगे, 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तरों को भुगतान कर पूरे साल के लिए लाइसेंस ले सकते हैं,
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने यानी जून 2023 से प्रभावी होने जा रही है, इसका मतलब है. कि अगले महीने से हरियाणा में स्थित बड़े कार्यालय अपने कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की सुविधा दे सकते हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है. यानी अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन के दाम कम हो जाएंगे.