कोर्ट ने पूछा- 'माता या पिता, किसके साथ रहना चाहते हो?', 13 साल के बच्चे का जवाब हैरान कर देगा

    हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चा समझदार और इतना परिपक्व है कि मामले को खुद तय कर सकता है। कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद बच्चे ने पिता के साथ रहने का चुनाव किया। वहीं, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा साल में एक महीना अपनी मां के साथ रह सकता है।

    कोलकत्ता में एक 13 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच विवाद चल रहा है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद हाईकोर्ट ने कस्टडी को लेकर अहम फैसला दिया है। जो फिलहाल सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को खुद तय करने दें कि वह किसके साथ रहना चाहता है। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चा समझदार और इतना परिपक्व है कि मामले को खुद तय कर सकता है। कोर्ट से अधिकार मिलने के बाद बच्चे ने पिता के साथ रहने का चुनाव किया। वहीं, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बच्चा साल में एक महीना अपनी मां के साथ रह सकता है। 

    कोर्ट ने दिया ये फैसला 

    हाईकोर्ट ने लड़के को अपने पिता के पास लौटने की इजाजत दे दी, पिता का परिवार संयुक्त परिवार है। जहां लड़के के दादा-दादी और चाचा भी साथ में रहते हैं। वहीं, कोर्ट ने मां को महीने में दो बार बच्चे से मिलने का अधिकार दिया है. इसके अलावा वीकेंड पर मां बच्चे से फोन या वीडियो कॉल पर बात कर सकती है।

    जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता बालुरघाट स्थित एक स्कूल में शिक्षक हैं. वहीं महिला मालदा में शिक्षिका है। उसकी पत्नी ने पूरे परिवार पर केस दर्ज कराया था। ये सभी जेल से जमानत पर बाहर हैं। पति पत्नी के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही है।

    6 साल पहले मां चली गई थी मायके

    दोनों की शादी 2008 में हुई थी। उनके बेटे का जन्म 2010 में हुआ था। शादी 2017 में टूट गई फिर पत्नी बच्चे को लेकर ससुराल चली गई और पूरे परिवार पर आपराधिक मामला दर्ज कराया। पिछले 6 साल से बच्चे की कस्टडी की लड़ाई भी लड़ी जा रही है. पिता ने हाईकोर्ट में शिकायत की थी कि उसे अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की।