Patna HC से Rahul Gandhi को अंतरिम राहत, पटना सिविल कोर्ट में अब नहीं होना होगा पेश

    पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है. मोदी सरनेम केस में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

    मोदी सरनेम मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई, 2023 तक की रोक लगाते हुए राहुल गांधी को फिलहाल राहत दी है.