क्या युद्ध अपराध के दोषी हैं पुतिन!, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

    इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के क्षेत्र से रूस में बच्चों के अवैध डिपोर्टेशन और लोगों के ट्रांसफर के संदेह में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.

    रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इस युद्ध में किसी की हार-जीत तो अब तक नहीं हो पाई है लेकिन रूसी राष्ट्रपति को अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक, इंटरनेशन क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन को युद्ध अपराध का जिम्मेदार ठहराया है। 

    क्रिमिनल कोर्ट ने क्या कहा?

    अदालत ने कहा  हैं कि 24 फरवरी, 2022 को रूस के आक्रमण की शुरुआत से यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से अपराध किए गए। दूसरों के साथ और/या दूसरों के माध्यम से ऐसे कृत्यों को करने के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन की है.

    एक साल से ज्यादा समय से चल रहा है युद्ध

    इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा बच्चों के अवैध निर्वासन (illegal deportation) और लोगों के अवैध ट्रांसफर के युद्ध अपराध के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं. गौरतलब है यूक्रेन और रूस के बीच पिछले साल फरवरी से जंग चल रही है. यूक्रेन ने कई बार रूस पर वार क्राइम के आरोप लगाए हैं।