उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद, भाई अशरफ समेत 7 बरी
उमेशपाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एपमी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।

उमेशपाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एपमी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद व बाहुबली अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 

अदालत ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

17 साल बाद सजा का ऐलान 

दरअसल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था. उसके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद मामला कोर्ट में चल रहा था।

इस बीच यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने माफिया अतीक अहमद पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि राजूपाल और उमेश पाल हत्याकांड में सजा अभी बाकी है. निश्चित रूप से अदालत उसे मौत की सजा देगी।

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