Maharashtra News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में दो गुट होने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है. इस बीच गुरुवार को निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने एनसीपी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है. दरअसल, अजित पवार (Ajit Pawar) के नेतृत्व वाले गुट ने राकांपा नेता शरद पवार (Sharad Pawar) के खिलाफ बगावत कर दी थी. साथ ही पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था.
चुनाव आयोग किस निष्कर्ष पर पहुंचा
मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग जो भी जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध दी उसके हिसाब से विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राकांपा में दो प्रतिद्वंद्वी गुट हैं. जिनमें से एक का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे अजित पवार कर रहे हैं. वहीं, दोनों गुट पार्टी पर अपना दावा ठोक रही है तो ऐसे में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग द्वारा निर्धारण की जरूरत है.
इस नियम के तहत होगी सुनवाई
चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 6 अक्टूबर को मामले में सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. आयोग चुनाव चिह्न आरक्षण और आवंटन आदेश के तहत ये सुनवाई करेगा. बता दें कि, अजित पवार नेपार्टी पर अपना दावा किया था साथ ही चाचा शरद पवार को सन्यास लेने का सुझाव दिया था. जिसके बाद दोनों के बीच काफी तकरार देखने को मिली. इस तकरार के बीच अजित पवार ने सरकार में दो महीने पूरे कर लिए हैं.