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'ITR नहीं दाखिल करने वालों को मोदी सरकार ने दी राहत, अब इस तारीख तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न
बता दें कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल करना भूल गए है तो आप अभी भी पेनल्टी देकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

 आयकर विभाग ने आज धर्मार्थ ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. तो वहीं आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है.

बता दें कि 'ITR' फाइल करने की आखिरी तारीख के अलावा आयकर विभाग ने, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सा संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 2023 तक कर दिया गया है.

किनके लिए है यह फॉर्म 7?

वहीं, आयकर विभाग अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अलग-अलग 'ITR'फॉर्म की पेशकश करता रहता है. ऐसे में ITR-7 यानी 'ITR'फॉर्म 7, धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों, अनुसंधान; और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल भी किया जाता हैं.
 

नौकरी आदि करने वाला व्यक्ति अब भी फाइल कर सकता है आईटीआर

इसे वैसे तो 30 जुलाई तक सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए 'ITR'फाइल करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन बता दें कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल करना भूल गए है तो आप अभी भी पेनल्टी देकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

वहीं देर से रिटर्न दाखिल करने पर उन लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और जिनकी कुल आय 5,000,00 रुपये से अधिक है. तो वहीं, 5 लाख रुपये तक की कुल आय वालों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है. अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद 'ITR'दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. 

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