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Mutual Fund में निवेश किया है तो हो जाएं सावधान, फ्रीज हो सकते हैं आपके पैसे; 30 सितंबर तक कर लें ये काम
Mutual Fund Nomination: आपने म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट किया है और नॉमिनी नहीं बनाया है तो आगामी 30 सितंबर तक यह काम जरूर कर लें वरना आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे.

Mutual Fund Nomination last date 30 September : बड़े निवेशक शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड और सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये इंवेस्ट करते हैं. शेयर बाजार में अधिक रिस्क रहता है. ऐसे में देश के करोड़ों निवेशक SIP और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं.

 म्यूचुअल फंड में निवेशक मात्र 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और जितना लंबा इंतजार होगा उतना फायदा मिलेगा. अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो यह खबर आपके बेहद काम की है.

दरअसल, आपने म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट किया है और नॉमिनी नहीं बनाया है तो आगामी 30 सितंबर तक यह काम जरूर कर लें वरना आपके पैसे फ्रीज हो जाएंगे और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. नॉमिनी नहीं बनाया तो निवेशक का पोर्टफोलियो ही फ्रीज हो जाएगा.

जाहिर है आप अपने ही पैसे से वंचित रह जाएंगे. इस बीच अगर कोई निवेशक दुर्घटना जान गंवा देता है तो उस पर निर्भर परिवार के शख्स को पैसे पाने में कठिनाई होगी.

वित्त मंत्रालय इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुका है. इसके बाद पूंजी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन तक कर दी है. इसके तहत निवेशकों को 'नॉमिनी' का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए निर्णय लेना है. 

क्यों लिया गया निर्णय?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, देश के बैंकों और निवेश आधारित कंपनियों में हजारों करोड़ रुपये पड़े हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है. ये वो पैसे हैं, जिनके निवेशकों की मौत हो चुकी है, अथवा कोमा और बीमार होने के कारण अपने पैसे भूल चुके हैं.

 

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