'मोदी सरनेम' वाले मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दिया दोषी करार, दो साल की हुई सजा

    सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता? वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि केस दर्ज किया गया था. अब इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

    सभी चोरों का नाम  मोदी क्यों होता? वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मानहानि केस दर्ज किया गया था. अब इस मामले पर सूरत की सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता  दें कि राहुल ने कर्नाटक की एक रैली के  दौरान ये बयान दिया गया था. 

    बीजेपी नेता ने किया था मानहानि केस दर्ज 

    2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर क्यों होते हैं. इसको लेकर बीजेपी के एक नेता  राहुल पर मानहानि का केस दर्ज कर लिया था. पिछली बार यानी 2020 में जब पैरवी हुई थी  तब राहुल गांधी इसकी सुनवाई में गए थे. उसी दौरान उनके वकील ने राहुल का पक्ष रखा था. 

    राहुल को मिली 2 साल की मिली सजा

    लेकिन इस बार सेशन कोर्ट ने साफ कर दिया  था  कि राहुल गांधी इस बार खुद पेश हों. इसलिए राहुल को पेश होना पड़ा. बताया जा रहा है कि सेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है. अब उनके पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के विकल्प हैं.