Rajasthan CM Ashok Gehlot defamation case: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (Rajasthan Assembly Elections 2023) की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मंगलवार को बुरी खबर आई.
अशोक गहलोत को झटका देते हुए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े मानहानि मामले में आरोप मुक्त करने की अपील की थी. इसके बाद अशोक गहलोत पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
ऐसे में चुनावी तैयारी में जुटे अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में आगामी सुनवाई 25 और 26 सितंबर को की जाएगी. इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा.
कई बार हुई है सुनवाई
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. इसको लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है.
दरअसल, संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के आरोप मुख्यमंत्री गहलोत ने लगाए थे. उधर, मंत्री शेखावत का कहना है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट में कहीं भी उनके नाम का जिक्र नहीं है.
गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने वर्ष 2019 में ही संजीवनी मामले केस दर्ज किया था. इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की गई थीं. मंत्री का कहना है कि इस मामले में जांच एजेंसी ने मुझे आरोपी तक नहीं बनाया है, बावजूद इसके अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए.
उधर, झूठे आरोपों से नाराज गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में है.