विक्टिम से शादी होने के बाद भी नहीं बच सकेगा रेपिस्ट, संसद ने रद्द किया आर्टिकल 353

    पहले इस कानून में यह कहा गया था कि अगर कोई रेपिस्ट या आरोपी पीड़िता से शादी का वादा करता है, या शादी कर लेता है, तो उसकी सजा माफ हो जाएगी.

    बहरीन(Bahrain) की संसद (Parliament) ने रेप (Rape) से जुड़े एक कानून (Law) को रद्द कर दिया है. बता दें कि इस बदलाव के तहत अगर रेप का आरोपी विक्टिम से शादी भी कर लेता है, तो उसकी सजा माफ नहीं की जाएगी.

    जानकारी के मुताबिक, पहले यह कानून था कि अगर कोई रेपिस्ट या आरोपी पीड़िता से शादी का वादा करता है, या शादी कर लेता है, तो उसकी सजा माफ हो जाती थी, लेकिन बीते दिन मंगलवार को संसद ने इस कानून को रद्द कर दिया.

    महिला संगठनों की मांग

    जानकारी के मुताबिक बहरीन की संसद पर महिला संगठनों का दबाव था. यही वजह है कि इस कानून में बदलाव किए गए हैं. आपको बता दें कि लंबे समय से महिला संगठन इस कानून में बदलाव की मांग कर रही थी.

    आर्टिकल 353  को किया गया रद्द

    आपको बता दें कि बहरीन संसद के उच्च सदन को शूरा काउंसिल कहा जाता है. इसने बीते दिन एकमत से आर्टिकल 353 (Article 353)  को रद्द कर दिया है. इस कानून में कहा गया था कि अगर कोई रेप आरोपी विक्टिम से शादी कर लेता है, तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी.

    महिलाओं के लिए बड़ी सफलता- अल अंसारी

    बहरीन में महिलाओं की एक सुप्रीम काउंसिल है, जिसकी प्रमुख हला अल अंसारी हैं. पुराने कानून को रद्द किए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए अल अंसारी ने कहा कि अनुच्छेद 353 को रद्द करना महिलाओं के लिए एक बड़ी सफलता है. इसके लिए हम 2015 से मांग कर रहे थे.

    संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर  ने कही ये बात

    बहरीन में संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर खालिद अल मेकवाड ने कहा- बहरीन के कानूनी इतिहास में यह बहुत बड़ा सुधार है. इससे देश की महिलाओं और लड़कियों के मूल अधिकारों की रक्षा होगी.