1 अप्रैल से Income Tax को लेकर बदल रहे हैं ये नियम, जानिए अपना नफा-नुकसान
1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा और इसी दिन से इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा.

1 अप्रैल 2023 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है .इसके साथ ही कई चीजों के नियम बदल जाएंगे. नए वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलेंगे. आप भी जानिए ये नियम क्या है जिन्हें बदलाव बजट में प्रस्तावित किया गया है।

वेतनभोगी लोगों को लाभ मिलेगा

आपको बता दें कि अगले महीने से लागू होने वाले नियमों से वेतनभोगी लोगों को फायदा हो सकता है। क्‍योंकि ऐसे लोग अब टीडीएस कटौती को कम कर सकते हैं। ऐसे करदाता, जिनकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, उनसे कोई टीडीएस नहीं वसूला जाएगा। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है।

ब्याज पर नही कटेगा टीडीएस

आयकर अधिनियम की धारा 193 कुछ प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस से छूट देती है। यदि प्रतिभूति अभौतिक रूप में है और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, तो ऐसे मामलों में भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी भुगतानों पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा।

ऑनलाइन गेम पर देना होगा टैक्स

अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और पैसे जीतते हैं तो अब आपको इस पर भारी टैक्स देना होगा। ऐसी जीत पर आयकर अधिनियम की नई धारा 115BBJ के तहत 30% कर लगाया जाएगा। यह टैक्स टीडीएस के रूप में काटा जाएगा।

10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत पर मिलेंगी छूट

नए वित्तीय वर्ष से आयकर अधिनियम की धारा 54 और 54एफ के तहत मिलने वाले लाभ कम हो जाएंगे। 01 अप्रैल से इन धाराओं के तहत केवल 10 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ पर छूट मिलेगी। इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

पूंजीगत लाभ पर देना होगा उच्च कर

1 अप्रैल, 2023 से संपत्ति की बिक्री से हुए लाभ पर उच्च पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। अब धारा 24 के तहत दावा किया गया ब्याज खरीद या मरम्मत की लागत में शामिल नहीं होगा। इसके साथ, बाजार से जुड़े डिबेंचर के हस्तांतरण, मोचन या परिपक्वता से होने वाले पूंजीगत लाभ पर अब अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

सोने पर होंगे ये बदलाव

अगर आप अप्रैल महीने से फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में कंन्वर्ट कराते हैं तो इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको कंवर्जन किसी सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर से कराना होगा.
 

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