Aadhaar card is mandatory 30 September: अगर आपने भी सुकन्या योजना, पीपीएफ और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट समेत अन्य योजनाओं में इंवेस्ट किया है तो आगामी 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में यानी आपने आधार जमा नहीं किया तो निवेश फ्रीज हो जाएगा, इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
फ्रीज हुआ निवेश तो करना होगा यह काम
नियमानुसार, अगर आपने 30 सितंबर तक अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया तो निवेश फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद आधार कार्ड जमा करने के बाद ही निवेश अनफ्रीज होगा. ऐसे में जबतक आप आधार नहीं जमा कराएंगे 30 सितंबर के बाद आपका निवेश फ्रीज रहेगा. निवेशकों को आगामी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस या फिर संबंधित बैंक में अपना आधार जमा कराना होगा.
क्यों आधार जमा कराना हुआ अनिवार्य?
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने संशोधन करके पीपीएफ, एनएससी और अन्य बचत योजनाओं में आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है. वहीं, वर्तमान में आधार को अनिवार्य कर दिया है.
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
इस बाबत 31 मार्च, 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था. इसमें कहा गया था कि यदि निवेशक का अकाउंट सक्रिय है और उसने दफ्तर में अपना आधार नंबर जमा नहीं कराया है तो उसे 6 महीने के अंदर जमा करा दें. इस लिहाज से यह अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है. इसके बाद लोगों का सेविंग खाता फ्रीज हो जाएगा. इसमें सुकन्या योजना (Aadhaar Link with Sukanya Yojana) भी शामिल है।
निवेशकों को होगा नुकसान
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए वीकेयर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट्स स्कीम चलाई गई है, जिसकी डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है, इस लिहाज से निवेशकों को अंतिम तिथि तक अपना आधार कार्ड जमा करना होगा. इस योजना पर 7.5 प्रतिशत इंट्रेस्ट दिया जा रहा है.
इसी तरह आइडीबीआइ बैंक की एफडी में निवेश करने की डेडलाइन भी 30 सितंबर ही है। ऐसे निवेशकों को भी सतर्कता बरतते हुए अपना आधार कार्ड बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा.