हाल ही में आए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पलटते हुए ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) में मौजूद शिवलिंग की कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) जांच पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है. हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच की जाएगी.
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को अपने आदेश में कहा था कि सर्वे के दौरान चिन्हित शिवलिंग की ASI से जांच कराई जाएगी. हाईकोर्ट ने शिवलिंग (Shivling) की कार्बन डेटिंग जांच के आदेश दिए थे. इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने कहा कि अदालत के आदेश से पहले ASI के सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाए और उस पर एक बार विचार किया जाए. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई की रिपोर्ट भी देखेंगे. CJI ने कहा कि पहले हम स्थिति देखेंगे. हमें इस मामले से बहुत सावधानी से निपटना होगा.
मस्जिद कमेटी (Masjid Committe) के वकील हुजैफा अहमदी (Hujaifa Ahmadi) ने जज की तारीफ करते हुए कहा कि वह वास्तव में स्थिति को समझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्बन डेटिंग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं होगा. कार्बन डेटिंग पर यूपी और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा.