Adani Hindenburg : गौतम अडानी को लेकर SC का बड़ा आदेश, दो महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट

    उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी प्रदान की जाए.

    Hindenburg Report News: उद्योगपति गौतम अडानी  (Gautam Adani)पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का एक बड़ा आदेश सामने आया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति का अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनाया गया है. यह कमेटी दो महीने में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

    सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ?

    बता दें, इस मामले के सामने आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निवेशकों की सुरक्षा के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने की मांग की गई थी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. जिसमें SC ने कहा, समिति का काम ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना है. साथ ही अडानी विवाद की जांच की जाएगी और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के उपायों पर सुझाव दिए जाएंगे. सेबी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी प्रदान की जाए.

    17 फरवरी को हुई थी पिछली सुनवाई 

    याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 17 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञों के नाम वाले सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा कि वह निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है.