यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदी गोपाल नंदी को साल 2014 के एक मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की जेल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. नंदी एससी/एसटी एक्ट के केस में दोषी पाए गए हैं.
दो अलग-अलग धाराओं में दोषी
नंद गोपाल नंदी आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिए गए हैं, उन पर आईपीसी की धारा 147 के तहत एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्मान और धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है.
जनसभा में हमला कराने का लगा था आरोप
नंद गोपाल नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा सांसद रेवती रमण की जनसभा में हमला कराने का आरोप लगा था, उस समय वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे. समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला की ओर से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें अब नंद गोपाल नंदी दोषी पाए गए और कोर्ट ने सजा का ऐलान किया.
#BreakingNews | मंत्री नंद गोपाल नंदी दोषी करार, प्रयागराज MP/MLA कोर्ट ने सुनाई सजा. MP/MLA कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा.
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) January 25, 2023
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विधानसभा सदस्यता नहीं होगी रद्द
नंद गोपाल नंदी को सिर्फ एक साल की सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि विधानसभा सदस्यता खत्म होने के लिए कम से कम 2 साल की सजा मिलना जरूरी होता है.
जमानत पर हुए रिहा
नंद गोपाल नंदी फिलहाल जेल नहीं जाएंगे, उन्हें सजा के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए कोर्ट ने जमानत दी है.