समाजवादी पार्टी (SP) के बाहुबली नेता रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि यूपी के जौनपुर (Jaunpur) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद व मौजूदा विधायक रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) को मारपीट के एक मामले में चार माह की सजा सुनाई है. साथ ही रमाकांत यादव पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि यह घटना वर्ष 2019 में नगर कोतवाली अंतर्गत होटल रिवर व्यू के पास हुई थी. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई तो वहां सुनवाई के बाद पूर्व सांसद दोषी पाए गए. बता दें कि रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक हैं.
अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को दोपहर डेढ़ बजे वादी मित्रसेन सिंह जेसी चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से कहीं जा रहा था. दूसरी तरफ होटल रिवर व्यू होटल से रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) का काफिला आ रहा था. जैसे ही मित्रसेन सिंह काफिले के पास पहुंचे, गाड़ी में सवार एक व्यक्ति ने उन पर डंडे से हमला कर दिया. इससे वह वहीं गिर पड़ा. इसके बाद रमाकांत यादव (Ramakant Yadav) व उनके 10-12 अज्ञात समर्थक वाहन से उतरे और मित्रसेन सिंह को गाली देते हुए पीटना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं मित्रसेन सिंह के सीने पर राइफल तानकर जान से मारने की धमकी दी गई.
मित्रसेन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व सांसद के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया.
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