2000 के नोट को लेकर अब चिंता खत्म, RBI गर्वनर ने कह दी ये बड़ी बात

    आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी. एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 रुपये के नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई पर्ची/फॉर्म या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

    आरबीआई गवर्नर की ओर से 2000 के नोट को बदलने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2000 के नोट को बदलने की सुविधा सामान्य रहेगी. साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिये गये निर्देशानुसार गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षालय एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जाए.

    सीमा के भीतर लोगों को बदलने होंगे नोट

    आरबीआई ने बैंकों से 2000 के नोट बदलने का रोजाना का डाटा कलेक्ट करने को भी कहा है. आगे आरबीआई गवर्नर ने कहा कि नोट बदलने में जल्दबाजी न करें. केंद्रीय बैंक ने इसे बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया है. इस समय सीमा के भीतर लोगों को नोट बदलने होंगे। यदि इसे बिना किसी समय सीमा के ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगी.

    2000 के नोट प्रचलन के कुल मुद्रा का 10.8 प्रतिशत

    आगे गवर्नर कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक 2000 के बंद किए गए ज्यादातर नोट बैंकों में आ जाएंगे. 2000 के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने का मामूली असर होगा क्योंकि यह प्रचलन में कुल मुद्रा का 10.8 प्रतिशत है.

    नोट बदलने के लिए आईडी दिखाने की जरूरत नहीं

    आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी. एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 रुपये के नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए कोई पर्ची/फॉर्म या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी.