योगी सरकार का बड़ा फैसला, SC-ST की जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी जिला अधिकारी से अनुमति
एससी/एसटी (SC/ST) की जमीन खरीदने से जुड़े कानून को यूपी सरकार ने बदल दिया है. अब इस वर्ग की जमीन खरीदने से पहले जिले के डीएम की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी.

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने एससी/एसटी की जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले से अब यूपी में एससी/एसटी की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी. योगी सरकार ने टाउनशिप से जुड़े मामले में बदलाव किया है। आपको बता दें कि यूपी में पहले एससी/एसटी के लोग ही एससी/एसटी की जमीन खरीद सकते थे। अन्य वर्गों को इसके लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है. ताजा बदलावों के मुताबिक, बिना डीएम की अनुमति के लोग अब एससी/एसटी की जमीन खरीद सकेंगे।

सीएम योगी ने क्या कहा ?

बता दें कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से यूपी टाउनशिप नीति-2023 को सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया गया. जिसको लेकर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है.भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

'आर्थिक गतिविधियों के विकास का प्रावधान'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि स्थानीय संभावनाओं के हिसाब से शहरों की प्लानिंग की जाएगी. इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन बदलावों को समय की जरूरत बताया है.

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