Adani-Hindenburg Case: 'तीन महीने में सौंपी जाए जांच की रिपोर्ट', सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को दिया आदेश
अडानी हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है. सेबी का कहना है कि यह मामला काफी पेचीदा है. इसलिए इसकी जांच के लिए कुछ और समय की जरूरत है.

अडानी मामले और अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच, बाजार नियामक सेबी ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। सेबी का कहना है कि यह मामला काफी पेचीदा है. इसलिए इसकी जांच के लिए कुछ और समय की जरूरत है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन महीने का समय दिया है। कोर्ट ने सेबी को 14 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है.

सेबी ने मांगा था 6 महीने का समय 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी से 6 महीने का समय मांगा गया था। सेबी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि मामला बहुत जटिल है, इसलिए उन्हें मामले की जांच के लिए कम से कम छह महीने चाहिए. हालांकि कोर्ट ने 6 महीने की जगह तीन महीने का समय दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह तीन महीने में अडाणी मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करे.

हिंडनबर्ग ने अडानी पर लगाए थे गंभीर आरोप

सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सेबी ने कोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप की कोई भी लिस्टेड कंपनी उन 51 कंपनियों में शामिल नहीं है. कोर्ट में उन्होंने कहा कि 2016 से चल रही उनकी जांच में अडानी की कंपनियां शामिल नहीं हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए थे. अपनी 88 पन्नों की रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने अडानी पर खातों में हेरफेर, शेयरों की अधिक कीमत सहित कई गंभीर आरोप लगाए.

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