Ban on Bike Taxi: बड़े-बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. कम पैसे और जाम में कम फंसने के चलते लोग बाइक टैक्सी (Bike Taxi Service Ban) का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं. लेकिन अब दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए सरकार के परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है. और इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है. मोबाइल ऐप/वेबसाइट जैसे तमाम प्लैटफॉर्म ( Ola, Uber, Rapido) से कहा गया है कि अगर उन्होंने बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. विभाग जल्द ही ऐसे एग्रीगेटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रहा है.
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है. अगर पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाई गई तो उनका चालान काटा जाएगा. पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा. वहीं जुर्माना ना भरने पर एक साल तक की जेल की सजा होगी और साथ ही बाइक भी सीज कर दी जाएगी.
बता दें कि बिना परमीशन बाइक टैक्सी (Bike Taxi) चलाने के मुद्दे पर कई राज्य सरकारों और इसे चला रही कंपनियों के बीच तकरार चल रही है. महाराष्ट्र सरकार ने भी बिना अनुमति बाइक सर्विस शुरू करने पर रैपिडो कंपनी पर रोक लगा दी थी. कंपनी ने लाइसेंस मांगा तो सरकार ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था.