गुजरात में हुए दंगों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. बीते दिन गुजरात के गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी को नोटिस जारी कर डॉक्यूमेंट्री में पेश किए गए तथ्यों के सबूत पेश करने के लिए कहा है.
कोर्ट में दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम ब्रॉडकास्टर्स ने डॉक्यूमेंट्री कई गलत दावें किए हैं औऱ तथ्यों से छेड़-छाड़ की है. साथ ही साथ भारत न्यायल व पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं. जिससे पूरे भारत की न्यायपालिका पर एक धब्ब लग है.
जिक्रयोग है कि बीबीसी को जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ द्वारा जारी किया गया है. जिसमें कोर्ट ने बीबीसी को सितंबर माह में होने वाली अगली सुनवाई पर डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए सभी तथ्यों के सबूत पेश करने के लिए कहा है.
मिली जानकारी के अनुसार याचिका में मुख्य रूप भारत की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है. डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि पीएम मोदी द्वारा दंगा भड़काए गए. वहीं, भारतीय न्यायलय पर भी सवाल खड़े किए गए. एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने याचिका दायर की थी.