Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, ASI करेगा शिवलिंग की जांच, जानें पूरा मामला

    ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है. जिससे पता चल पाएगा कि शिवलिंग कितना पुराना है.

    ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने कहा कि सर्वे के दौरान शिनाख्त की गई शिवलिंग की जांच ASI से कराई जाएगी. हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया है. जिससे पता चल पाएगा कि शिवलिंग कितना पुराना है. 

    हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को किया रद्द 

    वाराणसी की एक अधीनस्थ अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण कार्बन डेटिंग परीक्षण कराने से इनकार कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. वहीं आज हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है.

    जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने दिया यह आदेश

    बता दें कि लक्ष्मी देवी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने यह आदेश दिया. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन थे, जबकि एसएफए नकवी ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रतिनिधित्व किया.