RBI ने इस बैंक पर लगा दिया 84.50 लाख रुपए का जुर्माना, जांच में पकड़ी गई बड़ी गड़बड़ी

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सीबीआई (Central Bank of India) पर धोखाधड़ी और कुछ प्रवाधानों का पालन ना करने को लेकर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिपोर्ट में बड़ा खुलास हुआ है.

    Rbi Penalty CBI: बैंकों की कार्रवाई को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)  बड़ी नजर रखता है और समय-समय पर बड़े फैसले भी लिए जाते हैं. इस बीच आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने सीबीआई (Central Bank of India) पर धोखाधड़ी और कुछ प्रवाधानों का पालन ना करने को लेकर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

    क्यों लगाया गया जुर्माना?

    आरबीआई (Reserve Bank of India) ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति को लेकर निरीक्षण किया था. इस जांच में पता चला कि बैंक ने आरबीआई को कर्जदाताओं के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के बाद रिपोर्ट नहीं किया था.बता दें कि, बैंक को आरबीआई को इस मामले में सात दिनों के अंदर रिपोर्ट करना होता है. वहीं, बैंक ने अपने ग्राहकों से SMS अलर्ट का शुल्क समान आधार पर लिया था.

    इन बैंको पर भी लग चुकी है पेनाल्टी

    बता दें कि, आरबीआई (RBI) ने  31 मार्च को खत्‍म व‍ित्‍तीय वर्ष 2022-23 में 8 को-ऑपरेट‍िव बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे. र‍िजर्व बैंक ने इन बैंको द्वारा नियम का पालन ना करने पर 114 बार पेनाल्टी भी लगाई है. बता दें कि, ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेट‍िव बैंकों की वजह से बैंकिन सर्विस में तेजी आई है. लेकिन इन बैंको में आ रही इरेगुलेरिटी के चलते आरबीआई ने ये कदम उठाया है.