Atique Ahmed को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, सुरक्षा के लिए सुनवाई से किया इनकार

    17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस (Umesh Pal Case) में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है.

    Umesh Pal Case: प्रयागराज में आज का दिन बेहद अहम है. आज 28 मार्च को माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद  (AtiqueAhmed) को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जाना है. लेकिन उससे पहले ही अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है. कोर्ट ने सुरक्षा के लिए सुनवाई से किया इनकार साथ ही हाईकोर्ट जाने को कहा. 

    11 लोगों के खिलाफ केस 

    बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस  (Umesh Pal Case) में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गया. 

    उम्र कैद या मौत की सजा ?

    उमेश पाल अपहरण मामले में पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था. धारा 364ए के तहत अतीक को उम्र कैद या मौत की सजा भी हो सकती है. बता दें कि साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भी अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया है.