Old Vehicles: कबाड़ हो जाएंगी 15 साल पुरानी ये गाड़ियां, इस दिन से लागू होगा नियम

    केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों को कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा.

    नई दिल्ली: केंद्र सरकार काफी लंबे समय से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को कबाड़ बनाने की कोशिश कर रही है. अब इसे लेकर फैसला आ गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों का पंजीकरण एक अप्रैल से खत्म हो जाएगा और उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा. 

    इन वाहनों पर नहीं होगा लागू

    इस अधिसूचना में ये साफ किया गया है कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और  रखरखाव आदि के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों पर ये नियाम लागू नहीं किया जाएगा. इनमें बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन शामिल हैं.अधिसूचना में कहा गया है कि जिन वाहनों के पंजीकरण की तिथि से 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे हो जाएंगे. उन्हें मोटर वाहन नियम-2021 के तहत कबाड़ में भेज दिया जाएगा.

    रोड टैक्स में मिलेगी छूट

    इसके अलावा आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कबाड़ में बदले गये वाहनों की जगह अगर नयी गाड़ी ली जाती है तो एक, अप्रैल 2022 से लागू नीति के तहत, उस पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.